अफीम कांड के सह अभियुक्त ताराचंद की जमानत याचिका पर सुनवाई 11 सितम्बर को होगी

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रामगढ़ शेखावाटी/झुंझुनूं/जयपुर: रामगढ़ शेखावाटी नगरपालिका में कार्यरत मंडावा निवासी जेईएन नवीन कुमार काला की कार में 152 ग्राम अफीम रखकर फंसाने के मामले में सह अभियुक्त ताराचंद उर्फ रोहिताश उर्फ मुनीम उर्फ बुलिया की राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में लम्बित जमानत याचिका पर आगामी 11 सितम्बर को सुनवाई होगी। इससे पूर्व इस जमानत याचिका को 31 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था लेकिन केस डायरी उपलब्ध न होने के कारण सुनवाई टाल दी थी और न्यायाधिपति विनोद कुमार भारवानी ने लोक अभियोजक को केस डायरी तलब करने और फाइल को 11 सितम्बर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के आदेश जारी किए। उल्लेखनीय है कि ताराचंद द्वारा 24 अगस्त को हाईकोर्ट में अपनी जमानत याचिका प्रस्तुत की थी। इससे पूर्व जिला एवं सेशन न्यायालय झुंझुनूं ने इसकी एवं एक अन्य सहअभियुक्त शेखर पारीक की अलग-अलग याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया था। इसी प्रकार एक और अन्य सह अभियुक्त शिल्पा रामधन चोटिया उर्फ शिपू चोटिया की भी जमानत याचिका जिला एवं सेशन कोर्ट झुंझुनूं ने 31 अगस्त को खारिज कर दी थी। इन तीनों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 के तहत आपराधिक षडय़ंत्र के लिए गिरफ्तार किया गया था। मुख्य अभियुक्त अशोक पुजारी व नेठवा निवासी सुनील जाट को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/18 व आईपीसी की धारा 193 के तहत गिरफ्तार किया गया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस मामले में अन्य सह अभियुक्तों की तलाश जारी है जिनकी गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह दबिश दी जा रही है लेकिन पुलिस को अभी कामयाबी नहीं मिली है। पुलिस ने इनके नाम का खुलासा नहीं किया है।

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